UP Lost Article Report यानी खोई हुई वस्तु की पुलिस Report Kaise Kare?
UP Lost Article Report यानी खोई हुई वस्तु की पुलिस Report Kaise Kare?

UP Lost Article Report यानी खोई हुई वस्तु की पुलिस Report Kaise Kare?

उत्तर प्रदेश (UP) में Lost Article Report यानी खोई हुई वस्तु (जैसे मोबाइल, दस्तावेज़, ATM कार्ड, पर्स आदि) की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। आप बिना थाने जाए घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।

खोयी वस्तु की रिपोर्ट ऑनलाइन यूपी पुलिस की UPCOP ऐप, या नागरिक पोर्टल https://citizenportal-op.gov.inके माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण करना होगा और खोई हुई वस्तु का पूरा विवरण भरकर फॉर्म जमा करना होता है।

Lost Article Report (खोई हुई वस्तु की रिपोर्ट) ऑनलाइन दर्ज करना अब बहुत आसान है।
आप अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन FIR (Lost Report) दर्ज कर सकते हैं।

नीचे पूरा Step By Step तरीका बताया गया है 👇

🧾 UP Lost Article Report Online करने की प्रक्रिया

  1. Play Store में जाएँ और “UPCOP” ऐप डाउनलोड करें।
    👉 UPCOP App (Google Play Store)
  2. ऐप खोलें और “Sign Up” करें।
  3. लॉग इन करने के एक Account Create करे ।
  4. मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन किया जा सकता है।
  5. होम स्क्रीन के FIR बिकल्प पर जाएँ और “Register Lost Article Report” / “खोई हुई वस्तु रिपोर्ट” विकल्प चुनें।
  6. अब आपको यह जानकारी भरनी होगी:
  7. वस्तु का नाम (जैसे मोबाइल, पर्स, ATM कार्ड,पैन कार्ड ,पासपोर्ट, पासबुक, दस्तावेज़ आदि)
  8. वस्तु खोने की तारीख और स्थान
  9. वस्तु का विवरण (जैसे ब्रांड, रंग, मॉडल, ID नंबर आदि)
  10. आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर)
  11. सभी विवरण सही भरने के बाद Submit करें।
  12. सफल सबमिशन के बाद, आपको एक Acknowledgment Number / LAR Number मिलेगा।

ध्यान देने योग्य बातें:-

✅ अंतिम सुझाव:

  • रिपोर्ट डाउनलोड के बाद आप उसका Print निकालकर सुरक्षित रखें।
  • आवश्यकता होने पर रिपोर्ट नंबर (LAR No.) से दोबारा डाउनलोड किया जा सकता है।
  • यदि कोई चोरी की आशंका है (जैसे फोन या बैग चोरी हुआ हो), तो FIR दर्ज कराएँ — केवल Lost Report नहीं।
  • यह FIR (First Information Report) नहीं होती, बल्कि लॉस्ट रिपोर्ट (General Report) होती है।
  • यह सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज़ होती है, जैसे
    • डुप्लीकेट सिम,
    • नया ATM कार्ड,
    • डुप्लीकेट मार्कशीट या ID के लिए आवेदन।
  • रिपोर्ट डाउनलोड कर आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और किसी भी संस्था में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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